लोकसभा चुनाव 2024 एग्जिट पोल आयोजित करने पर रोक

Update: 2024-04-19 05:45 GMT
सिलचर: कोई भी चुनाव संबंधी सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) या ऐसा कोई अन्य सर्वेक्षण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से परिणामों का प्रकाशन और प्रसार आम चुनाव के दिन से 48 घंटे पहले नहीं किया जाएगा। इसे किसी अन्य तरीके से प्रचारित भी नहीं किया जा सकता. भारतीय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के अनुसार, ये प्रारंभिक परिणाम, मतदान पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। इसलिए, चुनाव आयोग के हवाले से, कछार के चुनाव अधिकारी ने जिले के प्रत्येक समाचार चैनल से इस संबंध में सतर्क रहने का अनुरोध किया है, एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
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