उद्धब भराली की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में जमानत याचिका खारिज
असम में पद्द्म सम्मान पाने वाले शख्स के इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है।
असम में पद्द्म सम्मान पाने वाले शख्स के इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन कलयुग है इस युग में कुछ भी संभव हो सकता है। दरअसल में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) ने एक नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ के एक मामले में असम के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित नवप्रवर्तनक और पद्म श्री पुरस्कार विजेता उद्धब भराली (Uddhab Bharal) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन्होंने नबालिक के साथ कुकर्म करने की कोशिश थी।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद उद्धव भराली (Uddhab Bharal) ने असम के लखीमपुर जिले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। लखीमपुर सीजेएम कोर्ट ने उद्धव भराली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उद्धव भराली की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि भराली पर POCSO Act के तहत एक नाबालिग के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जबकि वह उसकी पालक देखभाल में थी। पुलिस ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता और पोक्सो अधिनियम की धाराओं को लागू करते हुए उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLA), लखीमपुर ने 17 दिसंबर को जानकारी दी थी।