गुरुग्राम में असम की महिला से 'दोस्त' ने कार में किया रेप
महिला से 'दोस्त' ने कार में किया रेप
पुलिस ने 30 मार्च को कहा कि असम की एक 34 वर्षीय महिला के साथ यहां हीरो होंडा चौक के पास एक कार में एक 'दोस्त' ने कथित तौर पर बलात्कार किया।
निजी कंपनी में कर्मचारी महिला के मुताबिक वह पिछले कुछ दिनों से आरोपी संदीप के संपर्क में थी और उससे फोन पर बात कर रही थी.
पुलिस ने कहा कि सोमवार को जब वह अपने सेक्टर 37 कार्यालय से निकली, तो 40 वर्षीय संदीप ने उसे हीरो होंडा चौक से लेने की पेशकश की।
पुलिस के मुताबिक, महिला ने अपनी शिकायत में कहा, "मैं उसकी कार में बैठ गई और कुछ देर बात करने के बाद उसने कार में मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।"
उसकी शिकायत के बाद, झज्जर निवासी संदीप पर बुधवार को सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया और गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।
सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन की एसएचओ इंस्पेक्टर सुनीता ने कहा, "आरोपी ने अपराध कबूल कर लिया है। उसे आज शहर की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।"
इससे पहले, मणिपुर की एक 20 वर्षीय महिला ने अपने सहकर्मी पर शहर के सिविल लाइन इलाके के एक होटल में दो बार बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी की पहचान करण के रूप में हुई है, जो सेक्टर 18 स्थित एक निजी कंपनी में पोस्ट-टीम लीडर के रूप में काम करता था, जहां पीड़िता मार्च 2022 में शामिल हुई थी।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी ने कंपनी में रहने के दौरान उससे दोस्ती की थी। करण ने 22 जून को कथित तौर पर महिला को सिविल लाइन के एक होटल में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के अनुसार, उसने कुछ दिनों बाद अपराध दोहराया जब वह फिर से उसे उसी होटल में ले गया।
पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और उसकी शिकायत के आधार पर करण के खिलाफ 17 मार्च को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) एन (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस आयुक्त (शहर) राजेंद्र दलाल ने कहा है कि पुलिस तथ्यों की पुष्टि कर रही है, और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।