Tangla तांगला: उदलगुड़ी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. सेनाबया देवरी ने 16 जुलाई को फैसला सुनाते हुए सोनू पहाड़िया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी ने कथित तौर पर मालू पहाड़िया नामक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। बाद में मृतक की पत्नी ने घटना की जानकारी देते हुए पनेरी पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने जांच के बाद पनेरी पीएस केस संख्या 12/2022 के तहत आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी पर आरोप लगाया।