असम परिवहन विभाग ने सोमवार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में स्कूल बसों के संबंध में नए निर्देश पारित करने के बाद आया है।
विभाग ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी स्कूल प्रशासन को ही करनी होगी.
साथ ही सभी बसों में जीपीएस उपकरण लगाने और प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य रूप से रखने का भी निर्देश दिया।
स्कूल प्रशासन को सख्ती से सभी आदेशों का पालन करने को कहा गया है. किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, यह आगे कहा।