असम बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू करेगा, नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर मामला दर्ज

असम बाल विवाह के खिलाफ अभियान शुरू

Update: 2023-01-24 12:22 GMT
गुवाहाटी: असम सरकार नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ POCSO अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम कैबिनेट ने राज्य में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को POCSO अधिनियम के तहत बुक करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की "उच्च" दर है और इसका प्राथमिक कारण बाल विवाह है।
सरमा ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "हमने बाल विवाह के खिलाफ अभियान को शासन में प्राथमिकता देने का फैसला किया है और हम इसे अगले पांच वर्षों में समाप्त करने की उम्मीद करते हैं।"
उन्होंने कहा कि राज्य में औसतन 31 फीसदी शादियां 'प्रतिबंधित उम्र' में होती हैं।
2012 का POCSO अधिनियम एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है और यह एक कम उम्र के बच्चे और एक वयस्क के बीच यौन संबंध को अपराध मानता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पति अपनी पत्नी को "स्पर्श" नहीं कर सकता है यदि वह 14 वर्ष से कम उम्र की है क्योंकि यह यौन अपराध है और पुरुष साथी को असम में POCSO अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।
कानूनी कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर कि अगर दोनों भागीदारों की उम्र 14 वर्ष से कम है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उस स्थिति में विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा और लड़के को किशोर गृह भेजा जाएगा क्योंकि नाबालिगों को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि 14-18 वर्ष की आयु की लड़कियों से विवाह करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उनके खिलाफ इस कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
शादी की कानूनी उम्र महिलाओं के लिए 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने, समस्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा और जिला अधिकारियों के साथ पुलिस को मामलों की जांच करने और लोगों को बाल विवाह के खिलाफ परामर्श देने के लिए कहा गया है।
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