Assam : तिनसुकिया पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के लिए

Update: 2024-10-09 05:58 GMT
TINSUKIA   तिनसुकिया: तिनसुकिया विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश चित्रा रानी सैकिया ने सोमवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले मरियेस एक्का नामक व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने के एवज में दोषी को 4 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2023 में पीड़िता के पिता ने तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी के साथ आरोपी ने मारपीट की है। यह मामला मार्घेरिटा थाने में पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत कांड संख्या 193/23 के रूप में दर्ज किया गया था और मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई विश्वजीत सहारिया को दी गई थी। मामले की सुनवाई तिनसुकिया के विशेष पॉक्सो कोर्ट में पॉक्सो कांड संख्या 121/23 के तहत शुरू हुई जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह और 6 साक्ष्य पेश किए गए। तिनसुकिया विशेष पोक्सो अदालत के सरकारी वकील बनवारी लाल अग्रवाल ने बताया कि सुनवाई के बाद आरोपी एक्का को दोषी ठहराया गया।
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