Assam : कोकराझार प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मानपूर्वक इस्तेमाल करने की अपील की

Update: 2026-02-06 07:26 GMT
KOKRAJHAR कोकराझार: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों को देखते हुए, जिसमें फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया, 2002 (2021 और 2022 में संशोधित) और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है, कोकराझार जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से जुड़े कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के बारे में जागरूकता और पालन करने की अपील की है।
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसे हमेशा सम्मानजनक
स्थान
मिलना चाहिए। हालांकि, राष्ट्रीय ध्वज के सही उपयोग, फहराने और प्रदर्शित करने के संबंध में आम जनता के साथ-साथ संगठनों में भी अक्सर जागरूकता की कमी देखी जाती है। जिला प्रशासन ने सभी संबंधितों से फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया के अनुसार, कागज से बना राष्ट्रीय ध्वज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर जनता द्वारा फहराया जा सकता है। हालांकि, ऐसे कागज के झंडों को कार्यक्रम के बाद फेंका या जमीन पर नहीं गिराया जाना चाहिए। उन्हें निजी तौर पर, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुरूप तरीके से निपटाया जाना चाहिए।
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