असम: सुप्रीम कोर्ट ने की अपील, पटाखा प्रतिबंध आदेश का सख्ती से करें पालन

दिवाली (Diwali) से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पटाखों (firecracker) पर प्रतिबंध के आदेश का सख्ती से पालन करने की जरूरत है।

Update: 2021-10-28 16:16 GMT

गुवाहाटी। दिवाली (Diwali) से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि पटाखों (firecracker) पर प्रतिबंध के आदेश का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। न्यायमूर्ति एमआर शाह (M.R. Shah) की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि यह किसी विशेष त्योहार के खिलाफ नहीं है, बल्कि जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए भी जरूरी है।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना (Justice A. S. Bopanna) की पीठ ने कहा कि "हम आनंद के रास्ते में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन आनंद के लिए, कोई दूसरों के मौलिक अधिकार के साथ नहीं खेल सकता है।" शीर्ष अदालत का आदेश ऐसे समय में आया है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने असम में पटाखों के इस्तेमाल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाली प्रतिबंध आदेश का विरोध किया था।
असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 22 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें उसने दिवाली पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Assam Pollution Control Board) के आदेश का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सरमा (CM Himanta) ने कहा कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।
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