Assam राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मटिया ट्रांजिट कैंप का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दि
Assam असम : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह विदेशियों के लिए बनाए गए मटिया ट्रांजिट कैंप में औचक निरीक्षण करे, ताकि वहां की साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता आदि की जांच की जा सके।जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के कैंप का दौरा करें, ताकि वहां साफ-सफाई की जांच की जा सके।शीर्ष अदालत ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह आज से एक महीने के भीतर निरीक्षण के बाद रिपोर्ट दाखिल करे।
इससे पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने असम राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से असम के गोलपारा जिले में ट्रांजिट कैंप में रखे गए 211 घोषित विदेशी नागरिकों के निर्वासन की योजना के बारे में जवाब मांगा था।असम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 211 घोषित विदेशी नागरिकों, जिनमें से 66 बांग्लादेश से हैं, के बारे में एक रिपोर्ट पर भी कोर्ट ने असम सरकार से जवाब मांगा है।असम में कारावास सुविधाओं की परिस्थितियों से संबंधित एक याचिका पर न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही थी।