Assam : तिनसुकिया के विशेष पोक्सो न्यायाधीश ने बाल बलात्कारी को 15 साल कारावास की सजा सुनाई

Update: 2024-09-28 06:03 GMT
TINSUKIA  तिनसुकिया: तिनसुकिया की विशेष पोक्सो न्यायाधीश चित्रा रानी सैकिया ने अनाथ नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले अरुण तुरी को पोक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत 15 साल की कैद और 10 हजार रुपये का जुर्माना तथा अदा न करने पर 4 महीने की अतिरिक्त सजा गुरुवार को सुनाई। बनवारी लाल अग्रवाल पीपी के अनुसार वर्ष 2022 में पीड़िता के दादा ने तिनसुकिया जिले के बोरदुबी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पोती के
साथ पड़ोसी अरुण तुरी ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता के माता-पिता नहीं थे और वह अपने दादा के साथ रह रही थी। दादा की अनुपस्थिति में अरुण तुरी ने तीन बार अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता ने घटना के बारे में अपने पड़ोसी को बताया, जिसके बाद पीड़िता के दादा ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। यह मामला बोर्डुबी थाने में पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत कांड संख्या 132/23 के रूप में दर्ज किया गया था और मामले की सुनवाई तिनसुकिया के विशेष पोक्सो कोर्ट में पोक्सो कांड संख्या 194/22 के तहत शुरू हुई। कोर्ट ने नौ गवाहों और नौ सबूतों की जांच की। कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।
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