Assam news : मतगणना के बीच जोरहाट में धारा 144 लागू

Update: 2024-06-04 05:45 GMT
GUWAHATI  गुवाहाटी: असम में मंगलवार को मतगणना प्रक्रिया के दौरान शांति और व्यवस्था सुनिश्चित ensure the arrangementकरने के लिए जोरहाट जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। इस निवारक उपाय का उद्देश्य संभावित गड़बड़ी को रोकना है। मतगणना केंद्रों के अंदर और आसपास शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है। प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कई कड़े निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है जो मतगणना के महत्वपूर्ण समय के दौरान व्यवधान या कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा कर सकती हैं।
सबसे पहले, सभी प्रकार के जुलूसों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें किसी भी तरह का सार्वजनिक जमावड़ा या व्यक्तियों या समूहों द्वारा आयोजित आंदोलन शामिल हैं। प्रशासन ने नारे लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ऐसी गतिविधियों से अशांति भड़क सकती है। इसके अलावा मतगणना केंद्र के आसपास लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। इस उपाय का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को रोकना है। और यह सुनिश्चित करना है कि मतगणना प्रक्रिया बाहरी गड़बड़ी के बिना सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे जीत का जश्न न मनाएं। यह निर्देश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि समय से पहले या उत्तेजक समारोह विभिन्न राजनीतिक गुटों के समर्थकों के बीच संघर्ष या गड़बड़ी का कारण बन सकते हैं।
मतगणना केंद्र के 1 किमी के दायरे में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध भीड़ को रोकने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि मतगणना केंद्र के आसपास का क्षेत्र व्यवस्थित और प्रबंधनीय बना रहे।
इसके अलावा, प्रशासन ने पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मतगणना के दौरान या उसके बाद पार्टियों के आयोजन पर भी प्रतिबंध है। ये गतिविधियाँ, जो अक्सर उत्सवों से जुड़ी होती हैं, अराजक स्थितियों को जन्म दे सकती हैं।
मतगणना केंद्र तक पहुँच को भी सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। केवल वैध पहचान पत्र वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत कर्मचारी ही मौजूद हों। इस प्रकार मतगणना प्रक्रिया की अखंडता और सुरक्षा बनी रहती है।
मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फोन और कैमरे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। हालांकि, चुनाव आयोग से मंजूरी प्राप्त पत्रकारों को इन उपकरणों को ले जाने की अनुमति है। लेकिन केवल निर्दिष्ट मीडिया सेल के भीतर। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि मीडिया कवरेज नियंत्रित है। यह मतगणना प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता है।
ये उपाय जोरहाट में सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। धारा 144 और संबंधित निर्देशों का उद्देश्य ऐसी किसी भी घटना को रोकना है जो कार्यवाही को बाधित कर सकती है। इस प्रकार सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कायम रखा जा सकता है।
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