SIVASAGAR शिवसागर: असम के शिवसागर जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए डिप्टी कमिश्नर आयुष गर्ग, आईएएस ने बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह निर्देश, जो तुरंत प्रभावी है, पूरे जिले में सख्त प्रतिबंध लगाता है।
आदेश के अनुसार, बिना पूर्व अनुमति के पाँच या अधिक लोगों का जमावड़ा, सार्वजनिक बैठकें, सड़क बंद करना, पुतला दहन (पुतोलिका दाह), जुलूस और शहीद वेदियों का निर्माण प्रतिबंधित है। इसके अलावा, दीवार लेखन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, अनधिकृत रूप से धन उगाहना और आग्नेयास्त्र ले जाना जैसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत आने वाले स्थलों के 200 मीटर के भीतर अनधिकृत व्यक्तियों या समूहों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश का पालन करने का आग्रह किया है।
इस बीच, अनुशासित और केंद्रित शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए, असम के शिवसागर जिले के स्कूलों के निरीक्षक ने कक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का उद्देश्य शिक्षकों को कक्षा में रहते हुए व्यक्तिगत कारणों से मोबाइल फोन का उपयोग करने से रोकना है।