Assam : अवैध बस्तियों को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कार्बी आंगलोंग में निषेधाज्ञा लागू
Assam असम : शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए कार्बी आंगलोंग के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने बीएनएसएस अधिनियम (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है।यह कार्रवाई असम के कार्बी आंगलोंग जिले के प्रशासनिक केंद्र दीफू में बढ़ती अशांति के जवाब में की गई है, जहां अवैध रूप से बसे लोगों को बेदखल करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए हैं।
यह अशांति उस समय चरम पर पहुंच गई जब कार्बी छात्र संघ और कई अन्य संगठनों के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कार्बी मुख्यालय पर धावा बोलने का प्रयास किया।उनकी मांगें व्यावसायिक चराई आरक्षित (पीजीआर) और ग्राम चराई आरक्षित (वीजीआर) भूमि से अनधिकृत बसने वालों को तत्काल बेदखल करने पर केंद्रित थीं। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन तेजी से बढ़ गया, जिसके कारण पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए खाली फायरिंग और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा। आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी)
निषेधाज्ञा लागू करने से पहले दिन भर काफी उथल-पुथल रही, क्योंकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी केएएसी मुख्यालय पर एकत्र हुए थे। डिफू में स्थिति बेहद अस्थिर हो गई थी, जिससे स्थिति को और बिगड़ने से रोकने और क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी। कार्बी आंगलोंग के डीएम ने निषेधाज्ञा लागू करने का मुख्य कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को बताया, और चल रहे तनाव के बीच शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।