Assam : ऑनलाइन ट्रेडिंग पोंजी घोटाला मामले में गुवाहाटी स्थित फर्म का मालिक सीबीआई के शिकंजे

Update: 2024-12-05 09:47 GMT
Assam    असम : अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि सीबीआई ने असम के ऑनलाइन ट्रेडिंग पोंजी घोटाले मामले में गुवाहाटी स्थित भारतीय बैंकिंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईबीआईटी) के मालिक को लोगों को अपनी योजना में निवेश करने के लिए कथित रूप से लालच देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि लंबे समय से फरार मिंटू दास उर्फ ​​रोहित चंद्र दास को मंगलवार को दिल्ली में एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 406 और 420 के साथ-साथ अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 की धारा 21(1), 21(2), 21(3) और 23 के तहत 4 सितंबर की एफआईआर संख्या 130/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है, "इसके बाद, असम सरकार के अनुरोध पर, सीबीआई ने
14 अक्टूबर को मामले को आरसी-15/24, ईओ
-III के रूप में फिर से पंजीकृत किया और व्यापक जांच शुरू की।" एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पीड़ितों ने IIBIT द्वारा समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापनों के लालच में आकर काफी बड़ी रकम निवेश की थी। "मिंटू दास ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि उनके निवेश को शेयर बाजार में लगाया जाएगा, जिसमें उन्हें काफी लाभांश का वादा किया गया था।
हालांकि, शुरुआत में न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने के बाद, उसने भुगतान बंद कर दिया और जमा की गई राशि वापस नहीं की। इसके अलावा, आरोपी कथित अपराध करने के बाद जनवरी 2024 में फरार हो गया," विज्ञप्ति में कहा गया।जांच में पता चला कि दास ने संभावित निवेशकों को उससे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए, जिसमें शेयर बाजार में निवेश से पर्याप्त, जोखिम-मुक्त रिटर्न का वादा किया गया था।असम और अन्य राज्यों में निवेशकों से कई जमा प्राप्त हुए, लेकिन वादा किए गए लाभांश देने या मूल राशि वापस करने का कोई इरादा नहीं था। आरोपी ने कथित तौर पर उन शिकायतकर्ताओं को भी धमकाया, जिन्होंने अपने निवेश को वापस पाने के लिए कानूनी उपाय मांगे थे।डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण और विश्वसनीय स्रोतों से इनपुट सहित सीबीआई के लगातार प्रयासों के कारण मिंटू दास की गिरफ्तारी हुई। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाया जा रहा है और उसे सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।
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