Assam news : यातायात नियमों में संशोधन; दस्तावेज़ विसंगतियों के लिए जुर्माना हटाया गया
GUWAHATI गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज नलबाड़ी में आयोजित कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यातायात जुर्माना नियमों से संबंधित बड़े बदलावों की घोषणा की है।
ऑटो रिक्शा चालकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार को संज्ञान में लेते हुए यातायात नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
असम के मुख्यमंत्री ने दोपहिया वाहनों के लिए नियमों को सरल बनाने और यात्रियों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए कई सुधारों की घोषणा की।
ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हेलमेट उल्लंघन के लिए दोपहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा और दस्तावेज़ विसंगतियों के लिए दंड को हटा दिया गया है।
जहां तक ऑटो रिक्शा और रिक्शा का सवाल है, तो उन पर शुरुआती उल्लंघन के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्हें बार-बार अपराध करने पर दंडित किया जाएगा, जिसे पांच या उससे अधिक बार परिभाषित किया गया है।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग को प्रवर्तन को सुव्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने अनुचित उत्पीड़न के खिलाफ सरकार के रुख पर जोर दिया और पिछले साल जुर्माने से लगभग 6-7 करोड़ रुपये की मामूली आय का हवाला दिया।
सीएम सरमा ने आगे कहा कि इतनी छोटी राशि के लिए गरीब व्यक्तियों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है।
इस बीच, यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जारी किए गए चालानों की संख्या और उल्लंघनकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने में पिछले कुछ वर्षों में असम में भारी वृद्धि हुई है, ई-चालान डेटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2023 में कुल 10.39 लाख चालान जारी किए गए और जुर्माने के रूप में 108.91 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक ई-चालान जारी किए गए और 2024 में केवल एक महीने में उल्लंघनकर्ताओं से 5.38 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई - 1 जनवरी से 29 जनवरी, 2024 तक।