ASSAM NEWS : मोरीगांव जिले में धारा 144 लागू, सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभाओं और हथियारों पर प्रतिबंध

Update: 2024-06-14 07:08 GMT
JAGIROAD  जागीरोड: मोरीगांव जिला प्रशासन ने जिले में सार्वजनिक शांति और सद्भाव को बिगाड़ने और लोगों की जान-माल को खतरे में डालने के जोखिम के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कई प्रतिबंध जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट देवाशीष शर्मा द्वारा जारी आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने और अर्धसैनिक बलों के जवानों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा हथियार, गोला-बारूद और घातक हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर सभा या जुलूस निकालना, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि का उपयोग करना और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि का उपयोग प्रतिबंधित है।
निर्देश के अनुसार, किसी की निंदा करने वाले पोस्टर या बैनर और सांप्रदायिक और भाषाई सद्भाव को नष्ट करने वाले भड़काऊ नारे लगाने पर रोक है। यह किसी भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समुदाय के खिलाफ अप्रिय या शत्रुतापूर्ण कार्य करने पर भी रोक लगाता है, जिससे धार्मिक, भाषाई और जातीय सद्भाव में बाधा पड़ने की संभावना है। मोरीगांव जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
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