ASSAM असम :  कोकराझार जिला प्रशासन ने मतगणना के दिन से पहले बेसिक ट्रेनिंग सेंटर कोकराझार में स्ट्रांग रूम के 100 मीटर के दायरे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) (CrPC)की धारा 144 लागू कर दी है।
इस उपाय का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
धारा 144 आम तौर पर संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए किसी क्षेत्र में दुकानों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने पर रोक लगाती है।
कोकराझार के जिला मजिस्ट्रेट, आईएएस प्रदीप कुमार द्विवेदी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, कोकराझार में मतगणना केंद्र के 100 मीटर के भीतर किसी भी दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को खोलने पर रोक लगा दी है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा।
जिले में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने और मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है।
लोक सभा के आम चुनाव के लिए मतों की गिनती 4 जून 2024 को होनी है। इस बीच, तिनसुकिया जिले में शांति बनाए रखने और असामाजिक तत्वों द्वारा गड़बड़ी को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट स्वप्निल पॉल ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इन आदेशों में मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने तक मतगणना केंद्र परिसर के भीतर जुलूस और नारेबाजी पर प्रतिबंध, पीए सिस्टम और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, लाठी, डंडे, आग्नेयास्त्र ले जाने पर प्रतिबंध और मतगणना केंद्र के 1 किमी के दायरे में पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध शामिल है।
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