ASSAM असम : लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना के दौरान संभावित गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए करीमगंज के जिला मजिस्ट्रेटDistrict Magistrate मृदुल यादव, आईएएस ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इन उपायों का उद्देश्य 4 जून, 2024 को एच.पी.-7 करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र के लिए करीमगंज कॉलेज परिसर में होने वाली मतगणना प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक शांति और सौहार्द बनाए रखना है।
4 जून से 5 जून, 2024 तक प्रभावी इस आदेश में कई प्रमुख प्रतिबंध शामिल हैं:
मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के समूहों का आवागमन प्रतिबंधित है
लाठी, लांस, भाले, दाव या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु सहित हथियार ले जाना प्रतिबंधित है।
बम, पटाखे या ध्वनि या रासायनिक प्रभाव पैदा करने वाली किसी भी सामग्री का उपयोग या कब्जा सख्त वर्जित है।
पटाखे पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
खिलौना बंदूक, पिस्तौल और रिवॉल्वर ले जाने की अनुमति नहीं है।
करीमगंज कॉलेज में मतगणना हॉल के आस-पास अनधिकृत व्यक्तियों या समूहों को जाने से रोक दिया गया है।
मतगणना के दिन टेप रिकॉर्डर जैसे ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग की अनुमति नहीं है।
करीमगंज शहर में स्कूटर और मोटरसाइकिल सहित दोपहिया वाहनों पर पीछे की सीट पर सवारी ले जाने पर प्रतिबंध है।
इन प्रतिबंधों के अपवादों में वृद्ध व्यक्ति, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे, महिलाएँ और मजिस्ट्रेट, पुलिस और ड्यूटी पर तैनात सेना के जवान जैसे कानून प्रवर्तन कर्मी शामिल हैं।
मृदुल यादव ने सार्वजनिक शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए इन उपायों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है, जो तत्काल प्रवर्तन की आवश्यकता को दर्शाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।