ASSAM  असम : 2023 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को मोरीगांव में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने 20 साल की सजा सुनाई है।
मोहम्मद शाह आलम शवालम पर POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया था। शाह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और तीन महीने की कैद के बाद ही 10,000 रुपये का जुर्माना भरने को कहा गया है।
एफआईआर के अनुसार, आरोपी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि - 10 महीने 16 दिन - सीआरपीसी की धारा 428 के तहत उस पर लगाए गए कारावास की सजा के खिलाफ सेट की जाएगी।
आगे की जांच चल रही है।
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