असम : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

Update: 2022-07-12 09:29 GMT

असम में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में 27 साल के एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 42 के तहत दोषी ठहराया गया है।

देबेश बिस्वास के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने जनवरी 2020 में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था।

बिस्वास पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दोषी ने नाबालिग लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह अपने घर की छत पर थी।

19 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने धुबरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

पीड़िता की मां ने बिस्वास पर अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाने और कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

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