असम में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में 27 साल के एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.
व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 42 के तहत दोषी ठहराया गया है।
देबेश बिस्वास के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने जनवरी 2020 में एक 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया था।
बिस्वास पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
दोषी ने नाबालिग लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह अपने घर की छत पर थी।
19 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने धुबरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
पीड़िता की मां ने बिस्वास पर अपनी बेटी को अपने कमरे में ले जाने और कपड़े उतारकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.