Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर को होने वाले बाघमारी बेदखली अभियान पर रोक लगा दी है।
बेदखली नोटिस प्राप्त कुछ निवासियों ने राहत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।
उनकी याचिका के आधार पर, अदालत ने विश्वनाथ जिला प्रशासन को 8 सितंबर तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
रिपोर्ट में यह जानकारी मांगी गई है कि विवादित भूमि ग्राम चरागाह आरक्षित क्षेत्र (वीजीआर) के अंतर्गत आती है या नहीं।
रिपोर्ट दाखिल होने और उसकी समीक्षा होने तक बेदखली स्थगित कर दी गई है।
यह बेदखली जिला प्रशासन द्वारा सरकारी और आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी।
लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे दशकों से इस भूमि पर काबिज थे।
उन्होंने बेदखली के खिलाफ कानूनी सुरक्षा का भी सहारा लिया।
चरागाह आरक्षित क्षेत्र (वीजीआर) सामुदायिक पशुओं के चरने के लिए होते हैं।
किसी भी प्रकार का अतिक्रमण प्रतिबंधित है।
जिला प्रशासन ने बाघमारी में लगभग 265 बीघा वीजीआर भूमि हड़पने वाले 433 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए थे।
उन्हें जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया।