असम: सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी के अंत तक के लिए बंद हुए पहली से 5वीं के स्कूल, छात्रों के लिए जारी हुआ निर्देश

असम के सभी जिलों में कक्षा 1 से 5 तक और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं

Update: 2022-01-08 06:05 GMT
असम के सभी जिलों में कक्षा 1 से 5 तक और कामरूप मेट्रोपोलिटन जिले में कक्षा 1 से 8 तक के लिए स्कूल बंद (Assam Schools Closed) कर दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कोरोना वायरस (COVID 19) के मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद यह आदेश जारी किए। राज्य में 8 जनवरी से 30 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जबकि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑफलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। इन छात्रों को वैक्सीनेशन के उद्देश्य से भी अपने स्कूलों में बुलाया जा रहा है।
देश भर में एक बार फिर महामारी पैर पसार रही है। कोविड-19 के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (New Variants Omicron) के केस भी तेजी बढ़ रहे हैं। राज्य में कोविड -19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, असम सरकार (Assam Government) ने शुक्रवार को राज्य में ओमिइक्रॉन वैरिएंट के प्रसार की जांच के लिए नए कोविड -19 दिशानिर्देशों के एक सेट में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने भी राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया है।
असम स्कूल और कॉलेज दिशानिर्देश
कल, 8 जनवरी से, राज्य भर में कक्षा 5 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। गुवाहाटी में, कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे।
कक्षा 9 से 11 तक की ऑफलाइन क्लासे रोटेशन मोड (सप्ताह में तीन दिन) पर चलेंगी।
कक्षा 12, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और तकनीकी संस्थान पहले की तरह चलेंगे।
जानें और क्या-क्या बदला
जिन लोगों का पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें अब 15 जनवरी से अस्पतालों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालयों, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जिनका पूरी तरह टीकाकरण नहीं हुआ, उन्हें होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल में एंट्री देने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेस्तरां को पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों के साथ 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता पर संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों को ही अंतर-जिला यात्री परिवहन और आवाजाही की अनुमति होगी।
कोई भी खड़ा होकर यात्रा नहीं कर सकता।
Tags:    

Similar News

-->