बिक्री समझौतों और PoA रजिस्ट्रेशन को असम सरकार ने किया अनिवार्य

Update: 2026-07-26 09:11 GMT
Guwahati गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने शनिवार को राज्य के रजिस्ट्रेशन सिस्टम में सुधारों को मंज़ूरी दी, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी से जुड़े कई और दस्तावेज जरूरी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अपडेटेड सिस्टम में वर्चुअल और फेसलेस रजिस्ट्रेशन की सुविधाएँ होंगी, दस्तावेज़ों के वर्गीकरण में बदलाव किया जाएगा और ज़रूरी रजिस्ट्रेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा।
नए नियमों के तहत बिक्री के लिए एग्रीमेंट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी से जुड़े पावर ऑफ़ अटॉर्नी, शॉर्ट-टर्म लीज़, इक्विटेबल मॉर्गेज, बिक्री प्रमाण-पत्र, बैंक गारंटी, मर्जर या डीमर्जर से जुड़े प्रॉपर्टी ट्रांसफर और अचल संपत्ति से जुड़े पार्टनरशिप एग्रीमेंट जैसे दस्तावेज़ों का
रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा
सरकार ने कहा कि इन बदलावों से प्रॉपर्टी के लेन-देन में ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, धोखाधड़ी वाले ट्रांसफर को रोकने में मदद मिलेगी और खरीदारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य स्टेकहोल्डर्स को बेहतर कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
कैबिनेट ने 'असम आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा नियम, 2026' को भी मंज़ूरी दी, जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफ़िसरों की भर्ती और सेवा के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं।
कैबिनेट ने 'नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया' (NAFED) को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत वितरण के लिए मसूर दाल और चीनी की खरीद के लिए ज़िम्मेदार एजेंसी के तौर पर भी नामित किया।
इस कदम से खरीद की क्षमता में सुधार होने और ज़रूरी चीज़ों की लगातार सप्लाई बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
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