Guwahati गुवाहाटी: असम सरकार ने 19 सितंबर, 2025 को सिंगापुर में गायक ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जाँच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जाँच आयोग का गठन किया है।
यह आयोग जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत अधिसूचना संख्या ECF-708361/4 दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के अनुसार गठित किया गया है।
आयोग की ज़िम्मेदारियों में गर्ग की मृत्यु से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की जाँच करना, घटना से पहले और बाद की घटनाओं का क्रम निर्धारित करना, और मामले से जुड़े व्यक्तियों, अधिकारियों या संस्थानों द्वारा की गई किसी भी चूक, लापरवाही या कदाचार की जाँच करना शामिल है।
यह आयोग यह भी पता लगाएगा कि क्या किसी बाहरी कारक, जैसे कि बेईमानी, षड्यंत्र, या गैरकानूनी कार्यों ने मृत्यु में योगदान दिया था या उससे जुड़े थे।
आयोग को अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आयोग का कार्यालय असम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मणिराम दीवान रोड, चांदमारी, गुवाहाटी-781003 में स्थित है।
बयान 3 नवंबर से 21 नवंबर, 2025 तक, रविवार को छोड़कर, सुबह 10:30 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच दर्ज किए जाएँगे।
बयान देने के इच्छुक व्यक्तियों को मूल या प्रमाणित प्रतियों सहित सहायक दस्तावेजों की सूची के साथ नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा और उन स्रोतों का उल्लेख करना होगा जिनसे अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त किए जा सकते हैं।
आयोग के सचिव, अरूप पाठक ने अनुरोध किया है कि सभी संबंधित पक्षों को इसमें भाग लेने का अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन और उपग्रह चैनलों के माध्यम से इस नोटिस का व्यापक प्रचार किया जाए।
इस जाँच का उद्देश्य ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु की परिस्थितियों की गहन और पारदर्शी जाँच करना है, ताकि न्यायिक पर्यवेक्षण में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
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