Assam : गौहाटी उच्च न्यायालय ने जूनियर इंजीनियर पदों पर ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश

Update: 2024-08-30 10:23 GMT
Assam  असम : न्यायमूर्ति संजय कुमार मेधी की अध्यक्षता वाली गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पीएंडआरडी) के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों के लिए अंतिम चयन सूची में उच्च अंक प्राप्त करने के बावजूद नौकरी से वंचित उम्मीदवारों की नियुक्ति का आदेश दिया है। अदालत का यह फैसला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका के जवाब में आया है।
यह विवाद 24 जून, 2020 को 344 जूनियर इंजीनियर (सिविल) पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद उत्पन्न हुआ, जिसमें 33 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। याचिकाकर्ताओं, जिन्होंने आवेदन किया था और दावा किया था कि उनका चयन योग्यता के आधार पर हुआ है, ने आरोप लगाया कि उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों में समस्याओं के कारण उन्हें अनुचित रूप से नियुक्तियों से वंचित किया गया।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2019-2020 वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किए गए उनके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वैध थे और भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक थे। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारियों द्वारा उनके प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करना मनमाना था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के समय और प्रारूप के बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि कम अंक वाले उम्मीदवारों को उनकी जगह नियुक्त किया गया।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों के प्रारूप के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव था, जिससे भर्ती प्रक्रिया में अस्पष्टता आई। अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की अवधारणा अपेक्षाकृत नई थी, जिसे 2019 में पेश किया गया था, और 2022 तक मानकीकृत प्रमाणपत्र प्रारूप की अनुपस्थिति ने भ्रम में योगदान दिया।
न्यायमूर्ति मेधी ने जोर देकर कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की उभरती प्रकृति और स्पष्ट दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं के प्रमाणपत्रों को अस्वीकार करना अनुचित था। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को पीएंडआरडी विभाग में जूनियर इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाए, इस बात पर जोर देते हुए कि यह निर्णय मामले की अनूठी परिस्थितियों के लिए विशिष्ट था।
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