Assam : पूर्व आसू नेता शंकर ज्योति बरुआ को मारपीट के मामले में एक साल बाद जमानत मिली
Guwahati गुवाहाटी: ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) के पूर्व महासचिव संकर ज्योति बरुआ को पिछले साल उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के एक मामले में आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी।
बरुआ को सितंबर 2024 में उनकी पूर्व मंगेतर, जो AASU की सदस्य भी हैं, द्वारा शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न, धमकी और धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिकी शुरू में भंगगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और बाद में दिसपुर पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दी गई, जहाँ आईपीसी की धारा 376, 323 और 506 के तहत आरोप दर्ज किए गए।
बरुआ की ओर से वकील सत्येन सरमा ने ज़मानत याचिका पर बहस की। लगभग एक साल न्यायिक हिरासत में रहने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की।