Assam : मोरीगांव में POCSO अधिनियम के तहत यौन अपराध के लिए

Update: 2025-03-06 10:43 GMT
असम Assam : मोरीगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बाल यौन अपराधों से संबंधित अलग-अलग मामलों में दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जो न्याय एवं बाल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हैं।
जगी रोड पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले (केस संख्या 7/2018) में मोरीगांव पॉक्सो विशेष न्यायालय ने सुब्रत सरकार उर्फ ​​पंकज सरकार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मोरीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य मामले (केस संख्या 5/2015) में मोरीगांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मैना हजारिका काकोटी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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