Assam Elections 2026: 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले डिब्रूगढ़ में निषेधाज्ञा लागू
Assam असम: डिब्रूगढ़ के ज़िला प्रशासन ने 4 मई को होने वाली असम विधानसभा चुनाव, 2026 की मतगणना से पहले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधात्मक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट प्रांजल बोरुआ द्वारा जारी इस आदेश का उद्देश्य मतगणना प्रक्रिया का सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन सुनिश्चित करना, तथा किसी भी अप्रिय घटना या सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकना है।
आदेश के अनुसार, डिब्रूगढ़ पॉलिटेक्निक, लाहोवाल स्थित मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लोगों के जमा होने और वाहनों की पार्किंग पर रोक लगा दी गई है।
मतगणना केंद्र में प्रवेश केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित रहेगा जिनके पास विशेष रूप से मतगणना के दिन के लिए जारी किए गए वैध पहचान पत्र होंगे।
प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं या विजय जुलूसों में हथियार, लाठी या ऐसी किसी भी वस्तु को साथ ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है जिसका उपयोग हथियार के रूप में किया जा सकता है। प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर अस्थायी खाने-पीने के स्टॉल और दुकानें लगाने की भी अनुमति नहीं है।
इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और किसी भी प्रकार के संगठित समारोहों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।