Assam : डीसी बजाली ने पंचायत चुनाव से पहले लाइसेंसी हथियार अनिवार्य रूप से जमा कराने का आदेश

Update: 2025-04-11 10:59 GMT
असम Assam : बाजाली जिला आयुक्त मृदुल कुमार दास ने जिले के सभी लाइसेंसी आग्नेयास्त्र धारकों को तीन दिनों के भीतर अपने हथियार अपने-अपने पुलिस थानों में जमा करने का आदेश दिया है।यह निर्देश असम राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित आगामी पंचायत चुनाव 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के लागू होने के बाद जारी किया गया है।डीसी ने कहा कि सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के हित में, बाजाली जिले में सभी आग्नेयास्त्र लाइसेंस पूरी चुनाव अवधि के लिए निलंबित रहेंगे। जमा किए गए हथियारों को मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह बाद तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा।
प्रत्येक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे आग्नेयास्त्रों को पुलिस शस्त्रागार में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करें और लाइसेंस धारकों को उचित पावती रसीदें जारी करें। डीसी बाजाली के अनुसार, इस आदेश के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।शस्त्र अधिनियम और शस्त्र नियम, 2016 की धारा 17(3)(बी) के तहत जारी इस आदेश का उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव माहौल सुनिश्चित करना है। बाजाली के सभी पुलिस थानों को आदेश का तुरंत पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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