ASSAM : कोर्ट ने याचिकाओं में अंकित क्षेत्रों को छोड़ असम में पंचायत चुनाव की अनुमति दी
Assam असम : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने नौ याचिकाओं में उल्लिखित क्षेत्रों को छोड़कर असम में पंचायत चुनाव की अनुमति दी, जिसके माध्यम से परिसीमन अभ्यास को अदालत में चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की पीठ ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया और आदेश की एक प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अब पंचायत चुनाव कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूरी होने के बाद ही मार्च के अंत या अप्रैल के मध्य में कराए जा सकेंगे।
राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) द्वारा राज्य के बाकी हिस्सों में पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना प्रकाशित करने की अनुमति मांगने के लिए अंतरिम आवेदन दायर करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। मुख्य रूप से पंचायतों के परिसीमन को चुनौती देने वाली नौ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने 17 दिसंबर को एसईसी को निर्देश दिया था कि वह बिना उसकी अनुमति के चुनाव कराने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी न करे।