असम: कोर्ट ने मुख्य आरोपित मां और बहन को बहुचर्चित श्वेता अग्रवाल हत्या मामले में किया दोषमुक्त

Update: 2022-04-09 12:46 GMT

असम न्यूज़: गुवाहाटी के श्वेता अग्रवाल बहुचर्चित हत्याकांड मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने शनिवार को अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित गोविंद सिंघल की मां और बहन को दोष मुक्त करार दिया है। वर्ष 2017 में श्वेता अग्रवाल हत्याकांड के मामले में फास्ट ट्रैक की निचली अदालत ने मेधावी छात्रा श्वेता अग्रवाल की हत्या के मुख्य आरोपित उसके प्रेमी गोविंद सिंघल को फांसी और उसकी बहन एवं मां को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट गोविंद के परिजनों ने गौहाटी उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। गौहाटी उच्च न्यायालय ने शनिवार को अपने फैसले में श्वेता अग्रवाल हत्या मामले में गोविंद सिंघल की मां और बहन को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को फिर से जांच कर छह माह के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है।

ज्ञात हो कि पिछले फैसले में निचली अदालत द्वारा गोविंद सिंघल और उसकी मां एवं बहन को सजा सुनायी गयी थी। केसी दास कॉमर्स कॉलेज की मेधावी छात्रा श्वेता अग्रवाल की हत्या वर्ष 2017 में गोविंद सिंघल के घर पर की गई थी। हत्या में मां और बहन के शामिल होने का मामला सामने आया था। न्यायालय के फैसले को लेकर श्वेता अग्रवाल के पिता ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हम इस आस में थे कि मेरी बेटी की हत्या मामले में गोविंद सिंघल को जल्द से जल्द फांसी होगी। लेकिन, इस मामले में गौहाटी उच्च न्यायालय ने मुख्य आरोपित के मां और बहन को दोषमुक्त करार दे दिया। भगवान के बाद हम न्याय के लिए न्यायालय पर भरोसा करते हैं। अगर ऐसे ही रहा तो आरोपित दोषमुक्त हो जाएगा। इस पूरी जांच प्रक्रिया में षडयंत्र है। जो भी षडयंत्र रचा गया है, इसका फैसला भगवान करेगा। हमें न्याय चाहिए।

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