Assam असम : मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सहयोग से किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नकद रहित उपचार प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ और असम में पायलट आधार पर एक योजना तैयार की है और उसका कार्यान्वयन शुरू किया है।इस योजना के तहत, पात्र पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के आघात और बहु-आघात देखभाल से संबंधित स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाते हैं।
मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है और चंडीगढ़ तथा असम में पायलट आधार पर कार्यान्वयन शुरू किया है, जिसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 164बी के तहत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि के तत्वावधान में प्रशासित किया जा रहा है।आय के स्रोत और उसके उपयोग को केंद्रीय मोटर वाहन (मोटर वाहन दुर्घटना निधि) नियम, 2022 के तहत प्रदान किया गया है।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एनएचए, स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और सामान्य बीमा परिषद के समन्वय में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
मोटर वाहनों के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार के लिए चंडीगढ़ और असम में शुरू किया गया पायलट कार्यक्रम, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, सड़क दुर्घटना के स्थान की परवाह किए बिना सहायता प्रदान करता है।यह जानकारी आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।