LAKHIMPUR लखीमपुर: उत्तर लखीमपुर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सरकारी व निजी क्षेत्र के कार्यालयों को अपने साइनबोर्ड, बैनर और पोस्टर में असमिया भाषा का उपयोग करना अनिवार्य है। नगर परिषद ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है।
असोमिया युवा मंच, जातीयतावादी युवा परिषद, मानव अधिकार संग्राम समिति जैसे विभिन्न संगठनों ने व्यापारिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी व निजी क्षेत्र के कार्यालयों में अपने साइनबोर्ड, बैनर और पोस्टर और दस्तावेजों में असमिया भाषा के अनिवार्य उपयोग की मांग को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के साइनबोर्ड पर काली स्याही भी पोत दी थी। लेकिन मांग पूरी नहीं हुई।
हालांकि, उत्तर लखीमपुर नगर परिषद ने आखिरकार इस संबंध में पहल करते हुए आगे आया है। उत्तर लखीमपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने यह अनिवार्य कर दिया है कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानों, व्यापारिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, सरकारी, निजी कार्यालयों को अपने साइनबोर्ड असमिया भाषा में लिखने होंगे। उन्हें अगले सात दिनों के भीतर आदेश का पालन करना होगा।