Assam : उदलगुरी में सामूहिक बलात्कार के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2025-01-21 06:49 GMT
 MANGALDAI   मंगलदाई: उदलगुड़ी के विशेष न्यायाधीश ने आज एक त्वरित और ऐतिहासिक फैसले में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के क्रूर अपराध में शामिल होने के लिए पांच कुख्यात अपराधियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी ठहराए गए अपराधी उदलगुड़ी जिले के मजबत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव नंबर 1 नहरबारी के अभिजुल अली, मुस्ताक अहमद, महिदुल इस्लाम, अहसान अहमद और सद्दाम हुसैन हैं। मामले के अनुसार 22 जून 2024 को शाम करीब 6 बजे दोषी अपराधियों ने कक्षा 9 की छात्रा को उस समय रोका जब वह ट्यूशन से लौट रही थी और सभी पांचों अपराधियों ने मजबत चाय बागान में उसके साथ जबरदस्ती की। अगली सुबह यानी 23 जून को पीड़िता के चाचा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर मजबत पुलिस ने मामला दर्ज किया। 30/2024 भारतीय दंड संहिता की धारा 365/376 डी/323/506 सह पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर सभी पांचों आरोपी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
गौरतलब है कि पुलिस ने बहुत ही तत्परता से 80 दिनों के भीतर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने सात महीने के भीतर उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए फैसला भी सुनाया।
फैसले में भारतीय दंड संहिता की धारा 365 के तहत किए गए अपराध के लिए पांच साल के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत किए गए अपराध के लिए छह महीने के कठोर कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत किए गए अपराध के लिए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश ने अपने ऐतिहासिक फैसले में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के संबंध में किए गए अपराध के लिए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उदलगुड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 5,00,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया है।
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