DIMA HASAO दीमा हसाओ: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21(1) के साथ धारा 3(5)/105 बीएनएस का हवाला देते हुए उमरंगसो पुलिस स्टेशन के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सोमवार को, दीमा हसाओ में एक रैट-होल खदान में पानी भर जाने के बाद कम से कम 15 खनिक फंस गए। सरमा ने एक्स पर लिखा, "प्रथम दृष्टया, यह एक अवैध खदान प्रतीत होती है। मामले के संबंध में पुनीश नुनिसा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।"
एक अन्य अपडेट में, पूर्वी कमान ने एक्स पर पोस्ट किया: "#पूर्वी कमान के तत्वावधान में #स्पीयरकॉर्प्स और #असम राइफल्स के सैनिकों ने गोताखोरों, सैपर्स, मेडिकल टीमों और सहायक कर्मचारियों सहित #असम के दीमा हसाओ जिले के #उमरंगसो में फंसे खनिकों के बचाव के लिए आपातकालीन आवश्यकता पर तेजी से प्रतिक्रिया दी। टीमें आज सुबह घटनास्थल पर पहुंचीं और नागरिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। बचाव अभियान जारी है।" इस बीच, एक सूत्र ने मेघालय मॉनिटर को बताया कि दुर्घटना में छह खनिक बच गए हैं। हालांकि, दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी भी बाकी है। सूत्र ने यह भी बताया कि खदान के अंदर पानी का स्तर "100 फीट तक पहुंच गया होगा।"