Assam : धुबरी के 1996 के तिहरे हत्याकांड में 13 को आजीवन कारावास

Update: 2024-10-07 12:22 GMT
 Assam असम : बिलासीपारा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फरहाना सुल्ताना ने एक ऐतिहासिक फैसले में तेरह व्यक्तियों को दोषी करार दिया, जिनमें से प्रत्येक को जुर्माने सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।अतिरिक्त सरकारी अभियोजक तपन कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि बिलासीपारा उप-मंडल के धुबरी जिले के बोलकामरी इलाके में सईद अली, मोयनाल हक और असुर उद्दीन की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य कृत्य के बाद, पीड़ित के रिश्तेदार सुकुर अली ने 23 दिसंबर, 1996 को बिलासीपारा पुलिस स्टेशन में हत्या में संलिप्तता का विवरण देते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई।अपराधियों की पहचान अब्बास अली, अली हुसैन, अबू बकर सिद्दीकी, यूनुस अली, इंसाफ अली, नौशाद अली, साहिद अली, गोलाप नबी, हजरत अली, आलम शेख, मोस्लेम उद्दीन, खैबर अली और सादिक अली के रूप में हुई जिन्होंने बेरहमी से सईद अली, मोयनाल हक और असुर उद्दीन की हत्या कर दी।
एफआईआर के अनुसार, सुबह करीब 6 बजे जब माजिद अली अपने भाई जोब्बार अली की जमीन पर हल चला रहा था, तभी उक्त आरोपीगण उक्त जमीन पर जबरन घुस आए और माजिद अली पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। यह देख सईद अली, मोयनाल हक और असुर उद्दीन माजिद अली को बचाने के लिए आगे बढ़े और इस जघन्य हत्याकांड का शिकार बन गए।उक्त इजहार के आधार पर बिलासीपारा थाना कांड संख्या 190/1996, धारा 149/302/326 आईपीसी अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। बिलासीपारा न्यायिक न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासीपारा द्वारा सत्र वाद संख्या 108/2001 की सुनवाई के बाद न्याय का पहिया निर्णायक रूप से घूम गया।सोमवार, 7 अक्टूबर को न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए तेरह आरोपियों अब्बास अली, अली हुसैन, अबू बकर सिद्दीकी, यूनुस अली, इंसाफ अली, नौशाद अली, साहिद अली, गोलाप नबी, हजरत अली, आलम शेख, मुस्लिम उद्दीन, खैबर अली और सादिक अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर जुर्माना लगाया।
इस फैसले से हत्या के शिकार परिवार को राहत और संतुष्टि मिली, जिन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक न्याय की प्रतीक्षा की थी। कानूनी कार्यवाही का सफल समापन न केवल न्याय प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि क्षेत्र में हिंसा और अपराध के कृत्यों के खिलाफ एक निवारक संदेश भी है।
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