आर्मी पीआरओ ने कबूला चेन्नई की महिला का मर्डर, मारने से पहले 138 बार डायल किया

आर्मी पीआरओ ने कबूला चेन्नई की महिला का मर्डर

Update: 2023-02-26 07:23 GMT
सेना के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) लेफ्टिनेंट कर्नल अमरिंदर सिंह वालिया ने अपनी कथित प्रेमिका बंदना श्री की हत्या का अपराध कबूल कर लिया है।
असम पुलिस ने कहा कि वालिया ने अपनी 'प्रेमिका' की हत्या करने की बात कबूल कर ली है, जिसका शव पुलिस को कामरूप जिले के चांगसारी में 15 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के किनारे प्लास्टिक में लिपटा मिला था।
इंडिया टुडे एनई से बात करते हुए कामरूप एसपी, हितेश चौ. रे ने कहा, "आरोपी से पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया और उसने यह भी कहा कि उसने पीड़ित को 1 फरवरी से 14 फरवरी, 2023 तक कम से कम 138 बार फोन किया।"
रे ने कहा कि पीड़िता की चार वर्षीय बेटी को भी पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि वालिया ने 21 फरवरी तक बच्चे को अपने पास रखा था।
सूत्रों के अनुसार, पुलिस हिरासत में चल रही नाबालिग लड़की जल्द ही चल रही जांच के तहत असम पहुंच जाएगी।
अमरिंदर सिंह को 24 फरवरी को तेजपुर स्थित चौथी कोर मुख्यालय से हिरासत में लिया गया था।
बंदना श्री के रूप में पहचानी जाने वाली महिला, जो चेन्नई की रहने वाली है, कथित तौर पर बनारस घूमने गई थी, और वालिया से मिलने के लिए 14 फरवरी को दिल्ली से गुवाहाटी, असम आई थी।
15 फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के पास कामरूप के चांगसारी में फेंकी गई 35 वर्षीय महिला की लाश एक बड़े प्लास्टिक बैग में लिपटी मिली थी।
चांगसारी पुलिस तब से हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी ले रही है।
प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार, अज्ञात अपराधियों द्वारा महिला का अपहरण कर हत्या कर दी गई और सबूत छुपाने और नष्ट करने के लिए गुवाहाटी फूड एक्सप्रेस फास्ट फूड की दुकान के पास चांगसारी बाजार में राजमार्ग सड़क के किनारे गिरा दिया गया।
शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच, गिरफ्तार सेना के अधिकारी वालिया से पुलिस पूछताछ कर रही है।
सेना के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरिंदर सिंह वालिया को 24 फरवरी को असम के तेजपुर में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमरिंदर सिंह वालिया को कोर्ट में पेश किया जा रहा है. वालिया पर आईपीसी की धारा 365/302/201/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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