असम में सशस्त्र बल अधिनियम AFSPA को 28 फरवरी से छह महीने के लिए बढ़ाया गया

उल्लेखनीय है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने साल की शुरुआत में कहा था कि

Update: 2022-03-02 07:17 GMT
असम में सशस्त्र बल अधिनियम AFSPA को 28 फरवरी से छह महीने के लिए बढ़ाया गया
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गुवाहाटी। असम में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 28 फरवरी से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले छह महीने की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया और 28 फरवरी से अफस्पा अगले छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया।
यह घोषणा सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत दी गई शक्तियों के अनुसार की गई है। सरकारी बयान में अफ्स्पा (AFSPA) को आगे बढ़ाने की कोई खास वजह नहीं बताई गई। असम में अफ्स्पा को पहली बार 1990 में लागू किया गया था। इसे समीक्षा करने के बाद हर छह महीने में आगे बढ़ा दिया जाता है।
उल्लेखनीय है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने साल की शुरुआत में कहा था कि असम को मार्च के महीने में अफ्स्पा के संबंध में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मणिपुर (इंफाल को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चंगलांग, लोंगडिंग और त्रिरप जिले और और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के जिलों के आठ थाना क्षेत्रों में आने वाले इलाकों में अफ्स्पा लगी हुई है।
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