पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई में स्थानांतरित

दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई में स्थानांतरित

Update: 2022-09-24 12:48 GMT
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ इकाई में स्थानांतरित कर दिया जाए।
टाइम्स नेटवर्क समूह की संपादक नविका कुमार के खिलाफ एक टीवी शो के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की गईं जिसमें भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मुहम्मद के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणी की थी।
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को मुख्य प्राथमिकी माना जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि निर्देश भविष्य की उन एफआईआर पर लागू होगा जो उसी प्रसारण के संबंध में दर्ज की जा सकती हैं।
अदालत ने नविका कुमार को आठ सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की और कहा कि वह प्राथमिकी रद्द करने के लिए अपनी प्रार्थना के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं।
शीर्ष अदालत ने नूपुर शर्मा मामले में पारित आदेश पर भरोसा किया।
कुमार ने चैनल पर बहस के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में एफआईआर को क्लब किया है।
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