AFSPA को असम के आठ जिलों में बढ़ाया जाएगा

AFSPA को असम

Update: 2023-03-30 08:26 GMT
गुवाहाटी: असम सरकार 1 अप्रैल से राज्य के आठ जिलों में अगले छह महीने के लिए सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत 'अशांत क्षेत्र' टैग का विस्तार करेगी।
राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इसे तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ तक बढ़ाया जाएगा।
हालांकि, राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद 1 अप्रैल से कछार जिले के लखीपुर सब-डिवीजन से टैग हटा लिया जाएगा।
केंद्र ने पहले 1 अप्रैल, 2022 से असम के नौ जिलों और कछार जिले के एक उप-मंडल को छोड़कर पूरे राज्य से AFSPA हटाने की घोषणा की थी।
27-28 नवंबर, 1990 की दरमियानी रात को राज्य को AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था और तब से इसे हर छह महीने में बढ़ाया जाता रहा है।
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