Assam असम : मोरीगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हत्या के मामले में इकबाल हुसैन नामक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मोरीगांव के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर. बरुआ ने उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। असम के मोरीगांव के मिकिरभेटा के जलुगुटी तुकुनाबोरी गांव के अल्हाज याकूब अली के बेटे हुसैन को भी आईपीसी की धारा 427 के तहत नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया। धारा 427 के तहत
अपराध के लिए उसे छह महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। हुसैन को 20,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है, ऐसा न करने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मोरीगांव के जिला जेल अधीक्षक को उसे हिरासत में लेने और कानून के अनुसार सजा को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने यह आदेश 29 मई 2024 को जारी किया।