असम सरकार मुठभेड़ों पर हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल

Update: 2022-01-25 13:11 GMT

असम सरकार मंगलवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई पुलिस मुठभेड़ों पर एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रही, जिसने अधिकारियों को इसके लिए और समय दिया और मामले की सुनवाई को 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया। उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी को राज्य सरकार से कहा था कि वह पिछले साल मई में भाजपा की सत्ता में वापसी के बाद से हो रही पुलिस मुठभेड़ों पर हलफनामा दाखिल करे। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने इसे और समय देने की सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया।

असम के महाधिवक्ता देवजीत लोन सैकिया ने कहा, हलफनामा अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी तैयार किया जा रहा है। हमने कुछ समय मांगा और अदालत ने हमें 10 दिन और दिए। पीठ ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी तय की। उच्च न्यायालय ने असम सरकार के प्रधान सचिव (गृह), सचिव (गृह) या अतिरिक्त सचिव (गृह) से कथित फर्जी मुठभेड़ों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। अधिवक्ता आरिफ मोहम्मद यासीन जवादर द्वारा दायर याचिका में असम सरकार के अलावा, राज्य पुलिस के डीजीपी, कानून और न्याय विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और असम मानवाधिकार आयोग को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। याचिकाकर्ता ने अदालत की निगरानी में सीबीआई, एसआईटी या अन्य राज्यों की किसी पुलिस टीम जैसी स्वतंत्र एजेंसी से मुठभेड़ों की जांच की मांग की।


उन्होंने गौहाटी उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा घटनाओं की न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों को उचित सत्यापन के बाद आर्थिक मुआवजे की भी मांग की है। जवादर ने जनहित याचिका में दावा किया कि असम पुलिस और कथित आरोपियों के बीच 80 से अधिक फर्जी मुठभेड़ पिछले साल मई से हो चुकी हैं, जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कार्यभार संभाला था, जिसके परिणामस्वरूप 28 लोगों की मौत हुई थी और 48 से अधिक घायल हुए थे। जनहित याचिका में दावा किया गया है कि मारे गए या घायल हुए लोग खूंखार अपराधी नहीं थे और सभी मुठभेड़ों में पुलिस का तौर-तरीका एक जैसा रहा है।

याचिकाकर्ता ने समाचार पत्रों में प्रकाशित पुलिस के बयान पर संदेह जताया जिसमें कहा गया था कि बल को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि आरोपी ने कर्मियों की सर्विस रिवाल्वर छीनने की कोशिश की थी। इससे पहले याचिकाकर्ता ने पिछले साल जुलाई में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में कथित फर्जी मुठभेड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। एनएचआरसी ने नवंबर 2021 में मामले को असम मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर दिया, जिसने कथित फर्जी मुठभेड़ों पर भी स्वत: कार्रवाई की थी और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी।

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