नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप में शिक्षक Arrested

Update: 2024-10-31 10:17 GMT

Arunachal: विवेकानंद केंद्र विद्यालय, रोइंग में हिंदी शिक्षक (एड-हॉक) के रूप में कार्यरत उत्तर प्रदेश के चंदन उपाध्याय को 17 अक्टूबर को 11 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़, यौन शोषण और शील भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

पीड़िता के माता-पिता द्वारा 17 अक्टूबर को रोइंग पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, 12 अक्टूबर को सुबह करीब 11 बजे हिंदी शिक्षक ने नाबालिग को उसके माता-पिता के फोन पर कॉल किया और कहा कि उसने छात्रा से उसके हिंदी असाइनमेंट के बारे में पूछने और परीक्षा में उसके प्रदर्शन के बारे में माता-पिता को बताने के लिए कॉल किया है।

आरोपी शिक्षक ने माता-पिता से अनुमति मांगी कि वह पीड़िता से अकेले में बात करना चाहता है ताकि उसकी पढ़ाई के बारे में सलाह दे सके। फोन पर बातचीत लाउडस्पीकर मोड पर रखी गई थी, जिसमें पीड़िता की मां ने शिक्षक को नाबालिग से अभद्रता करते हुए और उसे किसी को न बताने के लिए कहते हुए सुना। इससे पीड़िता की मां सतर्क हो गई और उसने पिता को सूचित किया, जिन्होंने फिर फोन पर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया और बाद में ऑडियो पुलिस को सौंप दिया।

पिता ने एफआईआर में बताया कि आरोपी शिक्षक उनकी बेटी से अश्लील बातें कर रहा था।

फोन पर बातचीत के बाद माता-पिता ने अपनी बेटी से पूछताछ की, जिसके बाद बेटी रोने लगी और बताया कि आरोपी शिक्षक ने कई बार उसे और अन्य छात्राओं को गलत तरीके से छुआ है। पीड़िता ने माता-पिता को यह भी बताया कि उसके व्यवहार के कारण उसकी कक्षा के सभी छात्र और कक्षा 8 के सीनियर उससे डरते थे।

बाद में, पुलिस शिकायत के बाद स्कूल अधिकारियों ने 20 अक्टूबर को शिक्षक को बर्खास्त कर दिया, जिसके लिए वीकेवी अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट, डिब्रूगढ़ से पत्र जारी किया गया।

आरोपी शिक्षक वर्तमान में लोहित जिले के अंतर्गत न्यायिक जेल तेजू में न्यायिक हिरासत में है। वह एक तदर्थ हिंदी शिक्षक था, जो इस साल 17 जुलाई को स्कूल आया था।

उस पर बीएनएस की धारा 75(1) (II) और (IV) / 79/351(2) के साथ-साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 8/12 और आईटी अधिनियम की धारा 67 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आगे की जांच जारी है।

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