अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) ने आयोग के निर्देशों की अवहेलना करते हुए आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान नहीं करने के लिए पांगिन [सियांग] डब्ल्यूआरडी डिवीजन ईई-कम-पीआईओ देबांग तयेंग पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
एपीआईसी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, "अगर अधिकारी जुर्माना राशि जमा करने में विफल रहता है, तो आयोग पीआईओ के खिलाफ 2005 के आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है।"