सौतेली बेटी के साथ पिता ने किया बार-बार बलात्कार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की एक पॉक्सो अदालत ने असम के 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Update: 2022-02-11 17:38 GMT

अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले की एक पॉक्सो अदालत ने असम के 35 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय सौतेली बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पश्चिम कामेंग पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश तगेंग पडोह ने असम के विश्वनाथ जिले के मूल निवासी भवानी छेत्री पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

छेत्री को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत एक साल के साधारण कारावास की सजा भी सुनाई गई और उस पर 2,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। उसने मार्च 2020 और अप्रैल 2021 के बीच लुंगला थाना क्षेत्र के केलेंगटेंग गांव और तवांग जिले के संगीतसर झील के पास तीन अलग-अलग स्थानों पर लडक़ी के साथ बलात्कार किया था।
छेत्री ने बच्ची की मां को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि पीडि़ता ने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दे दी, जिन्होंने बाद आवासीय विद्यालय के अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। बता दें कि पीडि़ता की शिकायत के बाद आरोपी को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।


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