CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व डीसी और दो अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल

Update: 2024-09-03 11:15 GMT
Arunachal  अरुणाचल : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के एक मामले में अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला के पश्चिम कामेंग के पूर्व डिप्टी कमिश्नर (डीसी) सहित तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों में तत्कालीन डीसी पद्मा जायसवाल, आईएएस (एजीएमयूटी: 2003); नोर बहादुर सोनार, तत्कालीन वित्त और लेखा अधिकारी (एफएंडएओ); और तत्कालीन कैशियर रिनचिन फुंटसोक शामिल हैं, जो सभी डिप्टी कमिश्नर, पश्चिम कामेंग के कार्यालय से हैं। सीबीआई की जांच से पता चला है कि जायसवाल ने कथित तौर पर निजी इस्तेमाल के लिए सरकारी धन निकालकर और एसबीआई,
चंडीगढ़ में देय डिमांड ड्राफ्ट के जरिए निजी व्यक्तियों के खातों में पैसे भेजकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। पूर्व डीसी ने कथित तौर पर एफएंडएओ और कैशियर के साथ साजिश रची जयशवाल और उनके सह-आरोपियों ने सरकारी धन से बनाए गए तीन डिपॉजिट एट कॉल रिसीट्स (डीसीआर) को भंग करके ₹28 लाख की राशि के 10 डिमांड ड्राफ्ट जारी करने में मदद की। कथित तौर पर इस धन का इस्तेमाल डीसी के रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार की अधिसूचनाओं के बाद सीबीआई ने 4 मार्च, 2021 को मामला दर्ज किया था। जनता को याद दिलाया जाता है कि भारतीय कानून के तहत, निष्पक्ष सुनवाई में दोषी साबित होने तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है।
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