पासीघाट : पूर्वी सियांग जिला एवं सत्र अदालत ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एपीआरबी) के एक कर्मचारी की हत्या के मामले में बुधवार को दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
पासीघाट सत्र न्यायाधीश बुडी हाबुंग ने सुभाष मंडल और रमेश यादव के खिलाफ फैसला सुनाया, जो दोनों 2018 में अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की मेबो शाखा के कैशियर बोमगे न्योरी की हत्या के लिए दोषी पाए गए थे।
अदालत ने मंडल और यादव को धारा 120-बी के साथ 302, धारा 302 के साथ 34 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत दोषी ठहराया। दोनों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी भरने को कहा गया है।
न्यायाधीश हाबुंग ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोषियों ने बैंक को लूटने की दृष्टि से ड्यूटी पर एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करके समाज में दहशत पैदा कर दी थी और वे समुदाय के लिए खतरनाक थे।
पासीघाट अदालत ने सीआरपीसी और अरुणाचल प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना, 2011 की धारा 357 ए के तहत पीड़ित के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए मामले को पूर्वी सियांग जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेज दिया है।