Arunachal : 21 बच्चों के यौन शोषण के लिए स्कूल वार्डन को मौत की सजा

Update: 2024-09-30 11:00 GMT
Itanagar  ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय प्राथमिक विद्यालय के वार्डन को आठ साल की अवधि में 21 बच्चों का यौन शोषण करने के आरोप में विशेष POCSO न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। एक ऐतिहासिक फैसले में, युपिया की अदालत ने शि-योमी जिले के एक सरकारी आवासीय विद्यालय के 21 बच्चों के यौन शोषण से संबंधित एक हाई-प्रोफाइल मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने युमकेन बागरा, मार्बोम न्गोमदिर और सिंगतुंग योरपेन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गंभीर अपराधों का दोषी पाया। युमकेन बागरा, जो 2014 से 2022 तक स्कूल के वार्डन थे, को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 328 और 506 के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6, 10 और 12 के तहत दोषी ठहराया गया था, और उनके अपराधों की गंभीरता के कारण उन्हें मौत की सजा मिली।
स्कूल में हिंदी के शिक्षक मार्बोम नगोमदिर को आईपीसी की धारा 506 और POCSO अधिनियम की धारा 17 और 21 (1) के तहत दोषी पाया गया। कारो सरकारी आवासीय विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक सिंगतुंग योरपेन को POCSO अधिनियम की धारा 17 और 21 (2) के तहत दोषी ठहराया गया।
इन अपराधों में शामिल होने के लिए मार्बोम नगोमदिर और सिंगतुंग योरपेन दोनों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इटानगर के पुलिस अधीक्षक रोहित राजबीर सिंह ने कहा कि यह फैसला व्यापक सामाजिक जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा, "यह फैसला न केवल तात्कालिक मुद्दे को संबोधित करता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के बारे में व्यापक सामाजिक जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी है, जो उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करता है।"
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