Arunachal अरुणाचल: पासीघाट पुलिस ने शुक्रवार को पूर्वी सियांग जिले में रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में अवैध रूप से संशोधित किए गए करीब 80 लाउड साइलेंसर (दोपहिया वाहनों के एग्जॉस्ट पाइप) नष्ट कर दिए।
पूर्वी सियांग के एसपी पंकज लांबा ने बताया कि जब्त किए गए संशोधित साइलेंसर अनुमेय डेसिबल सीमा से अधिक पाए गए और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।
एसपी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह-2025 अभियान के दौरान पुलिस ने कई बाइक सवारों पर जुर्माना लगाया और 80 से अधिक संशोधित साइलेंसर जब्त किए, जिन्हें आखिरकार शुक्रवार को जेसीबी अर्थमूवर का उपयोग करके नष्ट कर दिया गया।
उन्होंने बाइक सवारों को संशोधित साइलेंसर का उपयोग न करने की चेतावनी दी और उन्हें कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए साइलेंसर में बदलाव न करने की सलाह दी।
एसपी ने कहा, "संशोधित साइलेंसर के निर्माण और बिक्री में शामिल व्यक्तियों/डीलरों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।"
उन्होंने कहा कि संशोधित साइलेंसर का उपयोग अवैध है और इसके परिणामस्वरूप जुर्माना और लाइसेंस निलंबन हो सकता है।
लांबा ने कहा कि लोग अपनी बाइकों में फैक्ट्री में फिट किए गए एग्जॉस्ट सिस्टम को बदल देते हैं या फिट किए गए यूनिट को संशोधित कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एग्जॉस्ट सिस्टम निर्धारित डेसिबल सीमा से कहीं अधिक तेज आवाज निकालता है, जो सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाता है।